गांजा-भांग तस्करी के मामले में तीन आरोपित दोषमुक्त, अदालत ने दिया संदेह का लाभ

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वाराणसी संवाददाता।

अवैध रूप से गांजा व भांग की तस्करी के मामले में तीन आरोपितों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद आरोप सिद्ध न होने पर तीनों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
दोषमुक्त होने वालों में जैतपुरा निवासी कृष्ण कुमार, भभुआ बिहार निवासी फूलचंद यादव तथा अलीनगर चंदौली निवासी सूरज प्रजापति शामिल हैं। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव एवं बृजपाल सिंह यादव गुड्डू ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 जुलाई 2012 को आदमपुर थानाध्यक्ष अवनीश पाल सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि प्रहलाद घाट निवासी किशन लाल यादव गांजे की तस्करी करता है और उसके घर पर काफी मात्रा में अवैध गांजा रखा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम किशन लाल यादव के मकान पर पहुंची, जहां एक हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल खड़ी मिली।
अभियोजन के मुताबिक पुलिस टीम मकान के अंदर पहुंची तो कमरे में तीन लोग मौजूद मिले। तलाशी के दौरान वहां से 32 किलो 200 ग्राम गांजा और 103 किलो 400 ग्राम भांग बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस ने मौके से किशन लाल यादव, फूलचंद यादव और सूरज प्रजापति को गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर सवाल उठाते हुए अदालत के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोप सिद्ध न होने पर फूलचंद यादव, सूरज प्रजापति और कृष्ण कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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