70 लाख गबन के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज

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वाराणसी संवाददाता।

साड़ी कारोबारी से करीब 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी एवं गबन के चर्चित मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कज्जाकपुरा, आदमपुर निवासी आरोपी सौरभ गुप्ता की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
अदालत में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी, पंकज, नरेश यादव एवं संदीप यादव ने प्रभावी पैरवी की।
क्या है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार अर्दली बाजार निवासी व्यापारी देवानन्द सेवारमानी उर्फ सप्पू ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने बताया कि उसके मकान के ग्राउंड फ्लोर पर “सुविधा साड़ी” नाम से साड़ी का कारोबार संचालित होता है। 26 जनवरी 2020 को फर्म की शुरुआत के साथ ही सौरभ गुप्ता को मैनेजर एवं एकाउंटेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।
आरोप है कि सौरभ गुप्ता फर्म के भुगतान संबंधी चेक भरकर विभिन्न थोक व्यापारियों को भुगतान करता था। बाद में बैंक स्टेटमेंट की जांच में पता चला कि फर्म के खाते से कानपुर स्थित ग्रीन सैल्यूशन, स्काई लाइन वेव सैल्यूशन और स्प्रिंट एशिया नामक कंपनियों के खातों में लगभग 70 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि इन फर्मों से वादी का कोई व्यापारिक संबंध नहीं था।
फर्जी फर्म बनाकर किया गबन
पूछताछ करने पर आरोपी टालमटोल करता रहा और कुछ दिनों बाद मोबाइल बंद कर नौकरी से फरार हो गया। जांच में सामने आया कि उक्त तीनों फर्में आरोपी द्वारा फर्जी तरीके से बनाई और संचालित की जा रही थीं। आरोप है कि इस कार्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय गुप्ता की भी भूमिका रही।
पुलिस ने मामले में सौरभ गुप्ता, उसके पिता राजेश गुप्ता, सीए संजय गुप्ता सहित संबंधित फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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