हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास, 25-25हजार अर्थदंड

Spread the love

आपकी खबरें न्यूज
वाराणसी संवाददाता।

फूलपुर थाना क्षेत्र के पिंडरा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज मैदान के सामने वर्ष 2022 में बोलेरो सवार बदमाशों द्वारा केराकत के अमन यादव की सरेआम गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय ने नामजद चारों आरोपितों-बबलू यादव उर्फ अजय (निवासी पसेवा), सदानंद यादव (निवासी कटहरी), उमेश यादव उर्फ जुगेश (निवासी घुरहूपुर) व विकास यादव उर्फ विशाल (निवासी दिल्ली का पूरा) सभी थाना केराकत, जौनपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्या के मामले में सभी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड और हत्या के प्रयास (धारा 307) के मामले में 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मालूम हो कि वर्ष 2022 में अमन यादव अपने साथी कृपाशंकर यादव के साथ बसनी स्थित अस्पताल से इलाज कराकर घर लौट रहा था। इस दौरान पिंडरा में सायंकाल बोलेरो सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसमें अमन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कृपाशंकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने इस घटना में दो मुकदमे दर्ज कर प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

error: Content is protected !!