मणिकर्णिका घाट पर युवक पर जानलेवा हमले के आठ आरोपितों को जमानत

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वाराणसी संवाददाता।

जिला जज की अदालत से मिली राहत, वाराणसी के चर्चित मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक पर जानलेवा हमले के मामले में आठ आरोपितों को अदालत से राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने आठों आरोपितों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने प्रत्येक आरोपित को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की।
जमानत पाने वालों में मीरघाट, दशाश्वमेध निवासी शिवम चौधरी, शनि चौधरी, संदीप चौधरी उर्फ गोलू, अनिल चौधरी, यश चौधरी और वीरभद्र उर्फ बेलभद्र के अलावा गाजीपुर के खानपुर निवासी रविशंकर चौधरी तथा जंसा निवासी बादल चौधरी शामिल हैं।
मामूली विवाद के बाद लाठी-डंडों से हमले का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामगढ़, चंदौली निवासी रमेश सिंह ने 10 अक्टूबर 2026 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को वह अपने बहनोई स्वर्गीय बंशनारायण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने मणिकर्णिका घाट पहुंचे थे। इसी दौरान उनके भांजे अभिषेक सिंह निवासी गोपपुर, चोलापुर का घाट पर मौजूद कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया।
आरोप है कि विवाद के बाद संबंधित लोगों ने अभिषेक सिंह को जान से मारने की धमकी दी और उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में अभिषेक बेहोश हो गए। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उन्हें उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गए। शिकायतकर्ता के मुताबिक, घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे।
पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल
प्राथमिकी के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ के दौरान कुछ कथित हमलावरों के नाम सामने आए थे। इसके बाद चौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब जिला जज की अदालत से आठ आरोपितों को जमानत मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

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