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वाराणसी संवाददाता।
अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ)/एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से मामले से संबंधित कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की गई।
अदालत ने विपक्षी पक्ष को कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव अदालत में उपस्थित रहे।
प्रकरण के अनुसार अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ)/एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आरोप है कि राहुल गांधी 21 अप्रैल 2025 को अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भगवान श्रीराम और रामायण से जुड़े कथित विवादित बयान दिए।
वादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने भगवान श्रीराम को ‘पौराणिक’ बताते हुए उस युग से जुड़ी कथाओं को काल्पनिक बताया तथा भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। अर्जी में कहा गया है कि इन कथित टिप्पणियों से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। साथ ही राम मंदिर के संबंध में भी उनके द्वारा कथित रूप से विरोधात्मक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया है।
बताया गया कि इस मामले में दाखिल अर्जी को 27 मई 2025 को अवर न्यायालय ने परिवाद पत्र पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया था। इसके बाद परिवादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने उक्त आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की।
सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद मामले को पुनः निचली अदालत में भेजते हुए अर्जी पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में अब निचली अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।



