छेड़खानी, लूट व प्राणघातक हमला के मामले में 13 नामजद व 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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वाराणसी संवाददाता।

पुरानी रंजिश को लेकर महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, लूट व प्राणघातक हमला करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने 13 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश बड़ागांव पुलिस को दिया है। अदालत में पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार बडगांव बाजार निवासिनी पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि पूर्व से ही उसके परिवार की रंजिश गांव के ही कामरान से है। इसी रंजिश के चलते 01 फरवरी 2024 को उसके पुत्र साहुन अहमद को कामरान, कामिल व जमीन ने बुरी तरह मारा पीटा था। जिसके सम्बंध में प्रार्थिनी के पति मुनौव्वर अली द्वारा थाना बडागांव में उपरोक्त लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी बात की रंजिश को लेकर कामरान ने 03 अप्रैल 2025 को 8 बजे रात्रि जब प्रार्थिनी के पति अपने पुराने घर जा रहे थे तो नदी के पास अपने एक मित्र के साथ रोक कर भद्दी-भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दिया था। जिसकी शिकायत बड़ागांव थाने में की गई थी। इस कार्यवाही से क्षुब्ध व आक्रोशित होकर 12 मई 2025 को जब प्रार्थिनी का छोटा पुत्र दानिश घर के बगल में स्थित तकिया मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, उसी समय बाबू नाऊ ने दानिश को क्रिकेट खेलने से रोकने लगा, जब दानिश ने विरोध किया तो बाबू नाऊ गलियां देने लगा। उसी समय मैदान पर मौजूद कामरान व उसके दोस्त सैफ, साहिल भी बाबू नाऊ का पक्ष लेकर दानिश को मारने-पीटने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर जब उसका बड़ा पुत्र साहुन, दानिश को बचाने तकिया मैदान पहुँचा तो वे लोग दोनों को मारने के लिए दौड़ाए। जिस पर प्रार्थिनी के दोनो पुत्र अपनी जान बचाने के लिए भागते हुये घर आये तथा डरवश दुकान का शटर गिराने लगे, तभी सभी अभियुक्तगण अपने-अपने हाथो में लाठी-डण्डा, राड व चाकू लेकर आ गये तथा राड से शटर को चाड़कर अंदर घुस आये तथा उसके पुत्र साहुन को मारने लगे तथा दुकान में रखे करीब डेढ़ लाख के सामानों को तोड़ फोड़ कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिये। जब प्रार्थिनी अपने पुत्रो को बचाने आयी तो अभियुक्तों ने उसे भी मारने-पीटने लगे तथा यासीन ने उसके साथ अश्लील हरकत कर उसे अर्धनग्न कर दिया तथा सैफ ने बलपूर्वक प्रार्थिनी के सर के बालो को पकड़कर खींचा। जिससे प्रार्थिनी के सर के काफी बाल जड़ से उखड़ गये। इसी दौरान कामरान ने प्रार्थिनी के कान की सोने की बाली नोंच लिया तथा साहिल व सलमान तथा यासीन ने जबदरस्ती दुकान के गल्ले में रखा बिक्री का लगभग 45,000/- लूट लिया। इस मामले में पुलिस को सूचना देने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पीड़िता ने अदालत की शरण ली।

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