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हुसैनगंज फतेहपुर संवाददाता।
हुसैनगंज क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, क्लीनिक और अस्पताल चल रहे हैं। बिना पंजीकरण और मान्यता के संचालित ये केंद्र क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 का उल्लंघन कर रहे हैं। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318 (धोखाधड़ी), धारा 176(2) (जनस्वास्थ्य को खतरे में डालना), धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु) और धारा 127 (जीवन व सुरक्षा को संकट में डालना) के तहत दंडनीय है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अब तक मूकदर्शक बना हुआ है जिससे मिलीभगत की आशंका गहराती जा रही है। इस संबंध में एसीएमओ डॉ. इस्तियाक अहमद ने बताया कि मामला संज्ञान में आ गया है, जल्द ही अभियान चलाकर छापेमारी की जाएगी, अवैध केंद्रों को नोटिस देकर बंद कराया जाएगा और आदेश न मानने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। जनता की मांग है कि अविलंब कठोर कार्रवाई हो वरना यह जानलेवा खेल किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।


